गोरखपुर में पैर न छूने पर दलित छात्र के साथ मारपीट और जातिसूचक गालियां देने के मामले में शिक्षक पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

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पुलिस ने मारपीट के मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम समेत अन्‍य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है…

GORAKHPUR NEWS : उत्तरप्रदेश दलित अत्याचार के मामले में एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल उत्तरप्रदेश में छठी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र को पैर न छूने पर शिक्षक ने बेरहमी से पीटा और छात्र को जातिसूचक गालियां तक दे डाली। क्या है पूरा मामला जानते हैं।

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पैर न छूने पर छात्र के साथ मारपीट:

जानकारी के मुताबिक मामला उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले के उरुव थाना क्षेत्र का है। दरअसल छात्र अनुसूचित जाति (SC) से संबंध रखता है और सरकारी प्राथमिक विद्यालय में छठी कक्षा में पढ़ता है। मुरारपुर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रविशंकर पांडेय पर पैर न छूने पर छात्र के साथ पिटाई करने जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगा है। इस घटना के बारे में पुलिस ने सोमवार 1 अप्रैल को जानकारी दी है। शिक्षक पर आरोप है कि सम्मान स्वरुप पैर न छूने पर छात्र की पिटाई कर दी और उसे जातिसूचक गालियां तक दे डाली।

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एससी/ एसटी एक्ट में मामला दर्ज :

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने मारपीट के मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम समेत अन्‍य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी)  का बयान :

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) जितेंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। जांच और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसा मामला प्रकाश में आया है। मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच की जाएगी और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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