जातिसूचक गालियां देने और दलित से मारपीट के आरोप में न्यायाधीश ने आरोपियों को सुनाई दो साल की सज़ा

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हाल ही में गांव सिरोली के दो युवकों द्वारा एक दलित व्यक्ति से मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने दलित के साथ बिना किसी कारण के ही बड़ी ही बर्बरता के साथ उसको मारा पीटा और घायल कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में हलचल मच गई। वहीं, दलित को न्याय दिलाने के लिए ग्राम वासियों का भी जमघट उमड़ आया।

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दोषियों द्वारा बिना किसी कारण दलित से मारपीट करने और जातिसूचक गालियां देने पर जिला न्यायलय पीढ़ित दलित व्यक्ति के हित में कार्यवाही कर रही है। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने दलित से मारपीट के आरोप में दो दोषियों को दो साल की सज़ा से दंडित किया है, इसके साथ ही दोषियों पर इस अपराध के लिए जुर्माना भी लगाया गया है।

 

प्रतीकात्मक ( image: google)

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सूचना के मुताबिक, 18 फरवरी 2016 को शाम रघुवीर अपने ग्राम निवास के बाहर बैठे था। वहीं अचानक से दो अनजान व्यक्ति आए और घर के बाहर बैठे शाम रघुवीर को जातिसूचक गंदी- गंदी गालियां देने लगे। मामला यही नहीं थमा जब रघुवीर ने गालियां देने से मना किया, तो लात घूसों व लाठी डंडो से आरोपियों ने दलित को बड़ी ही बर्बरता के साथ मारा- पीटा और घायल कर दिया।

प्रतीकात्मक ( image : google)

 

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दलित के साथ हुई इस संगीन घटना की रिपोर्ट नवाबगंज थाने में दर्ज करायी गयी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा दिया था। साथ ही इस संगीन अपराधिक घटना के मामले में जिला न्यायाधीश ने सिरोली गांव के कल्लू और रामऔतार को दोषी करार करते हुए दो साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन की तरफ से इस मामले के संबंध में अशोक कटियार ने पैरवी की थी।

 

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