यूपी: दलित युवक के हत्यारे को आजीवन कारावास

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उत्तर प्रदेश : सुल्तानपुर में एक दलित युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। यूपी में रहने वाले दलित युवक की उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी, जिसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। दलित युवक की हत्या के जुर्म में दोषी पर कड़ी कार्यवाही की गई है।

प्रतीकात्मक ( image : google)

दलित युवक की हत्या के मामले में जांच पड़ताल करने पर पता चला है कि यह वारदात उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर की है। जहां गांव निवासी श्यामलाल जिसकी उम्र 40 थी। श्यामलाल 7 फरवरी , 2000 को सुबह करीब छह बजे गांव के करीब में रहने वाले सक्श राजेंद्र सिंह के घर जा रहे थे, जिसके दौरान ही रास्ते में ही उन्हें गांव के ही एक निवासी ने भद्दी गालियां दी। श्यामलाल को गाली देने वाला व्यक्ति भी उसी गांव से संबंध रखता था, जिसका नाम भुआल सिंह था। मामला यही तक ही नहीं ठहरा जब श्यामलाल ने भुआल सिंह को गाली गलौज करने से मना से मना किया तो, आरोपी ने श्यामलाल की ईंट पीट- पीट कर घायल कर दिया।

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इस संगीन घटना के बाद श्यामलाल को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां दूसरे दिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मृतक के पिता झरिहंग की गुहार पर आरोपी भुआल सिंह के खिलाफ बिना किसी कारण ही हत्या करने के आरोप में एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। भुआल सिंह को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया और सज़ा सुनाने के लिए बुधवार की तिथि निश्चित की थी।

प्रतीकात्मक ( image : google)

 

दलित युवक की हत्या का मामला चांदा थाने के सराय कल्याण गांव से जुड़ा है। जहां कोर्ट ने दलित युवक की हत्या के मामले में जांच कर पुष्टि की और भुआल सिंह नामक व्यक्ति को ही दोषी करार किया है। वहीं न्यायाधीश नवनीत गिरि ने मंगलवार के दिन दोषी को स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट के तहत बुधवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही हत्या के जुर्म में दोषी पर कोर्ट ने 47,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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सूचना के मुताबिक, पुलिस ने दोषी भुआल सिंह को बुधवार के दिन जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया जहां विशेष लोक अभियोजक गोरखनाथ शुक्ल व बचाव पक्ष की ओर से सज़ा से बचने के लिए दलीलें पेश की परंतु कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दलित श्यामलाल के हत्यारे भुआल सिंह को आजीवन कारावास व 47,000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दे दिया है।

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