उत्तरप्रदेश के जालौन में एक दलित महिला को इंसाफ मिलने में 5 साल का समय लग गया। 5 साल बाद कोर्ट ने अपराधी को सज़ा सुनाई। इस तरीके की घटनाएं बताती हैं कि भारत में न्याय मिलना कितना मुश्किल है और तब तो और ज्यादा मुश्किल है जब पीढ़ित एक दलित है।
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5 साल पहले उत्तर प्रदेश के जालौन में एक दलित महिला की हत्या कर दी गई थी। अपराधी को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने गवाह और सबूतों के आधार पर उम्रकैद की सजा सुनाई और इसके साथ ही कोर्ट ने अपराधी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया । बहरहाल आइए आपको क्या थी पूरी घटना वो बताते हैं।
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दलित महिला की हत्या :
मामला 5 साल पहले का है जब 31 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश के जालौन के कोतवाली क्षेत्र ग्राम छिरिया सलेमपुर की रहने वाली दलित महिला रामवती की सोते समय अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी।
रामवती मलकपुर मोड़ पर दुकान लगाया करती थीं। रात को रामवती अपने पुत्र के साथ सो रहीं थी और तभी अज्ञात लोगों ने धारदार हत्यार से उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में महिला के देवर प्रमोद कुमार ने 1 नवंबर को पुलिस में लिखित सूचना दी थी ।
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Sc , ST एक्ट में मामला दर्ज :
घटना का पता लगते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी जांच में पता लगा कि रामवती की हत्या मुबीन निवासी नया पटेलनगर कोच ने की है। मुबीन के खिलाफ पुलिस ने एसटी एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज़ किया और मुबीन को जेल भेज दिया।
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5 साल बाद मिला न्याय :
इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट में भी हुई। न्यायालय ने गवाह और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में कोर्ट ने रामवती के पति पुत्र व पुत्री को 50% राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया ।
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