एटा में दलित की बारात रोक ठाकुरों ने कहा “ये गांव ठाकुरों का है यहाँ चमारों की बारात नहीं चढ़ेगी”

Share News:

उत्तरप्रदेश के एटा में बीते बुधवार को ठाकुरों ने दलित की बारात में जमकर हंगामा किया। गुरुवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए शिकायत पत्र में पीड़ित दलित रामप्रकाश ने सारी घटना का विवरण देते हुए कहा कि बारात जब गांव की एक दुकान के मोड़ पर चढ़ने लगी तो गांव के ठाकुरों ने बारात को रोककर, डीजे की तार निकालकर डीजे को बंद कर दिया और फिर बारात को चढ़ने से भी रोक दिया। ठाकुरों ने कहा कि “तुमको पता नहीं है कि ये गांव ठाकुरों का है यहाँ चमारों की बारात नहीं चढ़ेगी।”

पीड़ित दलित पिता द्वारा दायर की गई शिकायत (image: social media)

ठाकुरों ने रोकी दलित बेटी की शादी:

जानकरी के मुताबिक 22 फरवरी को एटा के मारहरा क्षेत्र के लालपुर में दलित व्यक्ति रामप्रकाश की बेटी की शादी थी। बारात लगभग 11 बजे गांव में आई थी गांव के बाहर वाली दुकान पर जब बारात चढ़ाई जा रही थी तो गांव के ठाकुरों ने बारात चढ़ने से रोक दी। यहीं नहीं बारात के साथ बज रहा डीजे को भी तार निकालकर बंद करवा दिया गया। ठाकुरों ने बारात को धमकाया की ये गांव ठाकुरों का है यहाँ चमारों की बारात नहीं चढ़ेगी।

अपनी शिकयत में पीड़ित ने कहा है आधी रात डायल 112 पर कॉल करके पुलिस ने मदद मांगी गयी। पुलिस ने रात में बारात चढ़वाई। जब पुलिस गांव से चली गयी तो ठाकुरों ने शादी वाले घर में घुसकर शादी की रस्मों में बाधा डाली। घर में मौजूद सभी लोगों को जान से मारने की धमकी द साथ जातिसूचक गालियां देकर सभी को अपमानित किया। पीड़ित रामप्रकाश ने गांव के करु पुत्र मुन्नालाल, विवेक एवं कौशल पुत्रगण डिम्पी, टिन्नू पुत्र राजकुमार बौवी पुत्र ओमवीर, टिंकू पत्र बंटी शिवम पत्र बीरेश सिकरवार आदि पर आरोप लगाया है।

पुलिस ने मामले पर क्या कहा :

मामले पर एटा पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि थाना मारहरा क्षेत्रान्तर्गत बारात चढ़ते समय कुछ अराजक तत्वों द्वारा नशे की हालत में हंगामा करने की सूचना मिली जिसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर बारात को सकुशल सम्पन्न कराते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। थानास्तर से विधिक कार्यवाही जारी।

https://twitter.com/Etahpolice/status/1629059247567945728?t=GXp9wWkNWBsSud43Few32g&s=19

 

वहीं ETV भारत की रिपोर्ट के मुताबिक सीओ सदर सुधांधु शेखर ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 542, 504, 506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

*दलित टाइम्स उन करोड़ो लोगो की आवाज़ है जिन्हें हाशिए पर रखा गया है। *

महिला, दलित और आदिवासियों के मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिता करने और मुख्यधारा की मीडिया में इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें।

  Donate

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *