3 साल पहले दलित अधिकारी के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट के मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट ने आरोपी को किया बरी

Share News:

उत्तरप्रदेश में 3 साल पहले नगरपालिका परिषद के पूर्व सभासद प्रवीण पीटर पर एक दलित अधिकारी के साथ मारपीट करने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगा था। अब इस मामलें सबूतों के अभाव (कमी) को देखते हुए मुजफ्फरनगर कोर्ट ने सभासद प्रवीण पीटर को बरी कर दिया है।

यह भी पढ़ें :Hapur news : हापुड़ कासिम मॉब लिंचिंग मामले में अदालत ने 10 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा

क्या था पूरा मामला ?

उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर में 1 नवंबर 2021 को नगरपालिका परिषद बोर्ड बैठक के दौरान हंगामा हो गया था और बैठक के दौरान मारपीट की बात भी सामने आई थी। इस मामले में पीड़ित नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार ने शहर के थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा दर्ज करवाने के दौरान पीड़ित ने ये आरोप लगाया था कि बैठक के समय 68 सफाई कर्मचारी रखने की बात हुई थी लेकिन इसमें देरी हो गई थी और इसी बात को लेकर पीड़ित के साथ मारपीट की गई थीं।

यह भी पढ़ें :आगरा में दलित युवक की घुड़चढ़ी की रस्म रोक जातिवादियों ने दी थी धमकी “अंजाम अच्छा नहीं होगा”, पुलिस ने निकाल दी हेकड़ी

पीड़ित का आरोप :

मामले में पीड़ित ने आरोप लगाया था कि वार्ड 23 के सभासद प्रवीण पीटर और वार्ड 32 के सभासद विपुल भटनागर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जातिसूचक गालियां दी और मारपीट की गई थीं। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और 6 नवंबर 2021 को आरोपी पूर्व सभासद प्रवीण पीटर को रात में गिरफ्तार कर लिया था।

यह भी पढ़ें :तेलंगाना में दलित डिप्टी सीएम को सवर्ण नेताओं के सामने जमीन पर बैठाने के बाद जातिवाद पर छिड़ी नई बहस

वरिष्ठ अधिवक्ता का बयान :

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवण कुमार ने इस मामले में बताया था कि इस मामले में पुलिसने जब जांच पड़ताल की तब उस समय सभासद विपुल भटनागर के खिलाफ सबूत न मिलने पर उसे इस मामले से निकाल दिया गया था। सभासद प्रवीण कुमार पीटर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी।

यह भी पढ़ें :यूपी के संतकबीर नगर में सुभासपा की प्रदेश महासचिव नंदनी राजभर की घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या

आरोपी को बरी कर दिया :

विशेष अदालत अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST) के पीठासीन अधिकारी कमलापति ने आज यह कहते हुए आरोपी प्रवीण पीटर को बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपनी कहानी सिद्ध करने में विफल रहा। बता दें कि पुलिस ने तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी नगर डाक्टर अतुल कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी तत्कालीन सभासद प्रवीण पीटर व विपुल भटनागर के विरुद्ध मामला दर्ज कर प्रवीण पीटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि विपुल भटनागर के खिलाफ सबूत न मिलने पर उसे मामले से निकाल दिया गया था।

*दलित टाइम्स उन करोड़ो लोगो की आवाज़ है जिन्हें हाशिए पर रखा गया है। *

महिला, दलित और आदिवासियों के मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिता करने और मुख्यधारा की मीडिया में इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें।

  Donate

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *