अररिया में पॉक्सो कोर्ट ने चार दिन में आरोपी को सुनाई फांसी की सज़ा, 6 साल की बच्ची से की थी दरिंदगी

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अररिया जिले में 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में चार दिन की भीतर ही अदालत ने सज़ा सुना दी है। अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सिर्फ 4 दिनों की सुनवाई में ही फांसी की सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में अररिया कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को उसकी आखिरी सांस रूक जाने तक फांसी पर लटका कर रखने का आदेश दिया।

मामला अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र के वीर नगर पश्चिम का है, जहां गांव के मेजर नाम के एक दबंग युवक ने छह साल की बच्ची से पीने के लिए पानी मंगवाने के बहाने अगवा किया था। फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर उसे उसके घर के पास लाकर फेंक दिया था।

स्थानीय लोगों ने घटना की सुचना गुप्त तौर पर तत्कालीन एसपी हृदयकान्त को दी थी। जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार के साथ महिला थानाध्यक्ष और भरगामा थानाध्यक्ष को गांव भेजकर एफआईआर दर्ज करवाया और मासूम का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया था।

जिसके बाद मामले पुलिस में जाने के बाद आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दुष्कर्म का मामला 20 जनवरी को कोर्ट में आया था। इस मामले में 22 जनवरी को आरोप तय किया गया और 27 जनवरी को दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई।

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश शशिकांत राय ने सजा सुनाते हुए कहा कि “आरोपी को तबतक फांसी पर लटकाए रखना जबतक कि इसकी सांसें नहीं रूक जातीं” वही कोर्ट ने बच्ची को विक्टिम कम्पनसेशन फंड से डीएलएसए सचिव को दस लाख रुपए के आर्थिक मदद करने का आदेश भी दिया।

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