दलित रेप पीड़िता से मजिस्ट्रेट ​बोला ‘कपड़े उतारो, मैं तुम्हारे शरीर पर चोट के निशान देखना चाहता हूं…’ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज

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“दलित रेप पीड़िता ने 30 मार्च को एक शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत में उन्होंने कहा है कि हिंडौन कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने उसकी चोटें देखने के लिए उसे कपड़े उतारने को कहा…”

RAJASTHAN NEWS : राजस्थान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल राजस्थान में एक दलित दुष्कर्म पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ आरोप लगाया है कि मजिस्ट्रेट ने चोट दिखाने के लिए उसे कपड़े उतारने के लिए कहा। जानते हैं पूरा मामला।

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल यह पूरा मामला राजस्थान के करौली जिले का है जहां पर मजिस्ट्रेट के खिलाफ दुष्कर्म पीड़िता से अपनी चोटें दिखाने के लिए कपड़े उतारने को कहने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के जानकारी मिलते ही पुलिस ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ जांच शुरु कर दी है और ऐसा कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट करौली जिले से है।

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डिप्टी एसपी  ने क्या कहा ?

इस मामले में डिप्टी एसपी (एसटी-एससी) मीना मीणा ने कहा कि “पीड़िता ने 30 मार्च को एक शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत में उन्होंने कहा है कि हिंडौन कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने उसकी चोटें देखने के लिए उसे कपड़े उतारने को कहा।“मीणा ने कहा कि पीड़िता ने कपड़े उतारने से इनकार कर दिया और 30 मार्च को कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. यह मामला आउटरेजिंग मॉडेस्टी के आरोप के तहत कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

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एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज :

मजिस्ट्रेट पर IPC की धारा 345 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, महिला के साथ 19 मार्च को कथित तौर पर बलात्कार किया गया था और इस मामले में 27 मार्च को हिंडौन सदर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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