रफीक ने महिला के साथ पिछले साल यौन संबंध बनाए थे। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि रफीक ने उससे कहा कि वो अपनी पति से तलाक लेकर हमारे साथ रहे, पीड़िता ने अपने बयान में यह भी बताया कि रफीक और उसकी पत्नी ने कहा कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेगी तो उसकी आपत्तिजनक तस्वीर लीक कर दी जाएगी…
KARNATAKA NEWS : कर्नाटक से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर से महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिये हैं। महिला की अस्मिता और उसकी जिंदगी से जुड़ी यह घटना बेहद खौफनाक है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। दरअसल कर्नाटक में एक मुस्लिम युवक ने अपनी पत्नी के सामने एक दलित महिला के साथ रेप किया और पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरों के माध्यम से उसे ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया।
दलित विवाहित महिला से दुष्कर्म :
दरअसल पूरा मामला कर्नाटक के बेलगावी का है जहां पर 28 साल की दलित समाज की विवाहित महिला से रफीक नाम के युवक ने अपनी पत्नी के सामने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने महिला की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें ले लीं थी। इन तस्वीरों के माध्यम से रफीक (आरोपी) ने महिला को ब्लैकमेल किया और कहा कि अगर वह इस्लाम धर्म नहीं अपनाती है तो इन तस्वीरों को लीक कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पीड़िता से रफीक ने पीड़िता को माथे पर कुमकुम लगाने से मना किया और उसे बुर्का पहनने के लिए कहा गया।
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महिला को ब्लैकमेल किया गया :
इस घटना के मामले में पुलिस ने बताया कि रफीक और उसकी पत्नी ने महिला को ब्लैकमेल किया और बेलगामी में स्थित अपने घर में रहने के लिए मजबूर किया। पीड़िता से आरोपियों ने यह भी कहा कि उसे उनकी हर बात माननी होगी। पुलिस ने इस मामले में यह भी कहा कि पीड़िता से रफीक और उसकी पत्नी ने यौन संबंध बनाए।
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आपत्तिजनक तस्वीरें लीक कर दी जाएगी :
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रफीक ने महिला के साथ पिछले साल यौन संबंध बनाए थे। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि रफीक ने उससे कहा कि वो अपनी पति से तलाक लेकर हमारे साथ रहे, पीड़िता ने अपने बयान में यह भी बताया कि रफीक और उसकी पत्नी ने कहा कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेगी तो उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लीक कर दी जायेंगी।
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आरोपियों के खिलाफ कईं धाराओं में मामला दर्ज :
पुलिस ने कहा कि मामले में कर्नाटक के सौंदत्ती में एफआईआर कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम, आईटी कानून की प्रासंगिक धाराओं, अनुसूचित जाति (एससी) अनुसूचित जनजाति (एसटी) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की बलात्कार, अपहरण, आपराधिक धमकी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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