दलित युवक की हत्या करने पर 16 साल बाद मिली सजा, जानिए पूरी ख़बर.

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यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीन की रंजिश में शामली के सांपला गांव में हुई दलित युवक की हत्या के मामले में आरोपी दो भाइयों को 16 साल बाद सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायालय SC/ST एक्ट के पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार ने दोनों भाइयों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया।

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बता दे कि आज से 16 साल पहले 13 जनवरी 2007 शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र के सांपला गांव का पुष्पेंद्र कुमार सुबह-सुबह अपने चचेरे भाई सुभाष के साथ खेत पर गया था। उसी समय क्रशर के पास खड़े गांव के ही रामफल और बिजेंद्र सिंह पुत्र मोतीराम की पुरानी जमीन की रंजिश को लेकर कहासुनी होनी शुरु हो गई. जिसके बाद आरोपियों ने पुष्पेंद्र को घेर लिया और गोली मार कर हत्या कर दी.

 

प्रतिकात्मक तस्वीर

मृतक का भाई सुभाष किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भाग गया था। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरु कर दी.
मृतक के पिता ब्रजपाल सिंह ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.

 

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आरोप पत्र दाखिल करवाने के बाद प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय में एससी/एसटी एक्ट के तहत चल रही थी। जिसके बाद बीते बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। दोनों को धारा 302 में उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दोषी बिजेंद्र को आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई गई है।

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