उत्तरप्रदेश में दलित युवक को पीटने पर आरोपी को दो साल की कैद,सबूतों के अभाव में हेड कांस्टेबल बरी

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मामला उत्तरप्रदेश का है जहां पर दलित युवक के साथ मारपीट की गई थीं। अब उसके आरोपियों को कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।

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क्या था मामला ?

मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। ताजपुर बेहटा गांव के रहने वाले चंद्रभान ने शाहबाद कोतवाली में 21 फरवरी 2014 को मुकदमा दर्ज करवाया था। चंद्रभान ने अपने बयान में बताया था कि वो और उनके साथी किशनलाल सैफनी में कमल हसन की दुकान पर सामान लेने गए थे। उस दौरान आरोपी कमल हसन और फुल्लू ने उनके साथ मारपीट की थीं जिसकी वजह से किशनलाल को चोटें भी आई थीं। जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थीं। लेकिन सुनवाई के दौरान फुल्लू की मौत हो गई थीं। मामले की जांच करने पर ये भी सामने आया था कि इस मामले में शाहबाद कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल क्लर्क फिरोज खां का नाम भी सामने आया था।

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जुर्माना और कैद :

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 15 फरवरी वीरवार को कमल हसन को दोषी मानते हुए दो साल की कैद व 6500 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सबूत के अभाव में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में हेड कांस्टेबल क्लर्क फिरोज खां को बरी कर दिया। फिरोज खां फिलहाल बदायूं में तैनात हैं।

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