राजस्थान: मुस्लिम परिवार ने दलितों को जाति के आधार पर किया प्रताड़ित, जान से मारने की दी धमकी

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मामला राजस्थान के सवाई माधोपुर का है जहां पर मुस्लिम समुदाय के परिवार ने धोबी समुदाय के परिवार को जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई। क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं।

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कानूनी कार्रवाई की गुहार:

राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक मुस्लिम परिवार ने धोबी परिवार के साथ मारपीट की और उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित भी किया। जिसकी वजह से पीड़ित परिवार ने मुस्लिम परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़ित परिवार करमोदा नाई कॉलोनी में रहता है और यह परिवार इस कॉलोनी में धोबी समुदाय का एक मात्र घर है।

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शिकायतकर्ता का बयान:

शिकायतकर्ता जगदीश प्रसाद मेरोठा ने अपने बयान में बताया कि उनकी कॉलोनी में कुछ दिन पहले सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा था। तो उनकी पत्नी मंजू ने ठेकेदार को रोड सीधी करने के लिए कहा तो इस बात से नाराज़ उनके पड़ोसी बिन्दू नाई जो मुस्लिम समुदाय से हैं उनके बेटे लुकमान, अफसार, इकराम और फरमान और फरमान की पत्नी हलिमा और इनके परिवार अन्य दो तीन औरतें सभी ने एकसाथ मिलकर जगदीश प्रसाद मरोठा के परिवार को धोबड़े शब्द का इस्तेमाल करते हुए जातिसूचक गालियां देने लगें।

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लात, डंडों और घूसों से पीटा:

इस घटना के बारे में जब जगदीश प्रसाद मेरोठा को उनकी पत्नी मंजू ने फोन पर बताया। मैके पर पहुंचकर जगदीश प्रसाद मेरोठा ने इस बात का विरोध किया तब उनकी पत्नी मंजू और उनके पिता प्रहलाद के साथ आरोपियों ने मारपीट की। इतना ही नहीं उनकी पत्नी और पिता को जमीन पर पटककर लात, डंडों और घूसों से उन्हे पीटा गया और मां बहन की गालियां भी दी गई। जब जगदीश प्रसाद की मां कौशल्या बकरी चराकर आईं तो उनके साथ भी मारपीट की गईं। स्थानीय लोगों ने भी पीड़ित पक्ष की कोई मदद नहीं की।

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जान से मारने की धमकी:

आरोपियों ने पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी और उन्हें उनकी औकात याद दिलाने की बात तक कह डाली। आरोपियों ने पीड़ित परिवार को यह भी कहा कि वह किसी से नहीं डरने वाले इन्हें जहां शिकायत करनी है कर दें। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है।

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राजीनामा का दबाव:

पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि अब आरोपी पक्ष उन पर राजीनामा का दबाव बना रहा है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें गांव से निकालने की धमकी भी दी जा रही है।

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एससी/ एसटी एक्ट में मामला दर्ज:

अपराध की धारा  143,341 (किसी व्यक्ति की आज़ादी रोकने) ,323( किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने 1 साल का कारावास और जुर्माना),354 (किसी महिला पर हमला करना),504 ( शांति भंग करने से जानबूझकर अपमान करना),506 (जान से मारने की धमकी देने)IPC व 3-1बार एस व 3-2, SC, ST एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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