उत्तर प्रदेश : रामपुर दलित छात्र हत्याकांड में आया नया अपडेट 

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भारत में दलित होना गुनाह है और उस पर भी अगर आप यूपी में रहने वाले दलित है तो आपकी जान की यहाँ कोई कीमत नहीं है। आप जातिवादी मानसिकता और प्रशासन दोनों के शिकार हो सकते हैं। और ऐसी ही एक घटना 27 फ़रवरी को उत्तरप्रदेश के रामपुर जिले के सिलईबड़ा गांव में हुई थी। जहां सार्वजनिक स्थल पर अम्बेडकर बोर्ड लगाने को लेकर हुए विवाद में पुलिस की गोली लगने से 17 साल के दलित युवक सोमेश की हत्या हो गयी थी। घटना को पूरे 7 दिन बीत चुके हैं और घटना से संबंधित दो नए अपडेट सामने आए हैं।

दलित महिलाओं और पुरुषों पर FIR :

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद 29 फरवरी को जाटव समाज की महिलाओं और पुरुषों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई। गांव के ग्रामप्रधान के पुत्र के ख़िलाफ़ भी FIR की गई है। शिकायत करने वाले का नाम मुकेश कुमार सक्सेना है राजस्व निरीक्षक है। वहीं जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें आपराधिक कानून अधिनियम 1932 की धारा 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2 और 3 समेत कई अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया है।


दलित की हत्या का मुकदमा लड़ने वाले से मरपीट :

वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिवक्ता चंदन बिष्ट जो दलित छात्र की हत्या मामले में  पैरवी कर रहा है उसके साथ विपक्षी लोगो ने मारपीट की। इस घटना की सूचना शनिवार को आजाद अधिकार सेना के जिलाध्यक्ष मौसमी ज़ैदी ने दी। बता दें कि अधिवक्ता ने अपने साथ मारपीट की शिकायत शिविल लाइन कोतवाली में दर्ज कराई थी। लेकिन उनकी शिकायत पर कोई भी कार्यवाही नहीं कि गयी।


मामले में हो सीबीआई जांच:

27 फ़रवरी की इस घटना के बाद जब 28 फरवरी को रामपुर पहुंच कर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनका दुख जाना साथ ही मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की। शायद कोई ही ऐसा नेता होगा जिसने इस घटना की निंदा न कि हो। हालांकि इस मामले में अभी तक 25 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है लेकिन अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।


शव को जबरन जलाया गया :

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक के शव को बिना पोस्टमार्टम उसका दाह संस्कार कर दिया गया था। इस घटना को लेकर लोगो ने हाथरस कांड को याद करते हुए सोशल मीडिया पर इसे हाथरस कांड 2 बताया। 

 

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