सुप्रीम कोर्ट ने दलित लड़के के लिए खोले आईआईटी के गेट,तकनीकी कारणों से फीस जमा करने में हुई थी देरी

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नई दिल्ली: देश के प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में अपनी सीट गंवाने वाले 17 वर्षीय दलित छात्र को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली. प्रिंस जयबीर सिंह को पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन न्यायाधीशों ने सोमवार को कहा कि यह “न्याय का उपहास” होगा यदि उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया और देश के सर्वोच्च न्यायालय से सहायता प्राप्त करने में विफल रहे।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले प्रिंस का 27 अक्टूबर को आईआईटी बॉम्बे परिसर में सिविल इंजीनियरिंग शाखा के लिए चयन हो गया था। लेकिन वह ₹ 15,000 की स्वीकृति शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ थे – प्रारंभिक राशि को सुरक्षित करने के लिए ऑनलाइन भुगतान किया जाना था। सीट।शुरू में उनके पास पैसे की कमी थी। लेकिन जब वह अपनी बहन की मदद से इसकी व्यवस्था करने में सक्षम हुआ, तो वेबसाइट पर तकनीकी खराबी से वो फ़ीस जमा करने से रह गई।

प्रिंस की बड़ी बहन किशोरी ने कहा, “हमे पैसे इकट्ठा करने में कुछ कठिनाई हुई, लेकिन मेरी बहन ने हमारी मदद की।” पिंस ने कहा, ” मैंने फीस का भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी खामियां थीं जिस वजह से फ़ीस जमा नहीं हो पाई मैं आईआईटी खड़गपुर (जो सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित कर रहा था) वहां भी गया ताकि मैं फीस का भुगतान कर सकूं लेकिन ऐसा नहीं पाया। ”

इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी। निराश होकर उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सोमवार को शीर्ष अदालत ने IIT से 48 घंटे के भीतर उन्हें एक सीट आवंटित करने को कहा।अदालत ने कहा, “इस छात्र के लिए एक सीट बनाएं।सुनिश्चित करें कि इससे पहले से भर्ती किसी अन्य छात्र को परेशानी न हो।”

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, जो दो-न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे, ने कहा, “इस अदालत के सामने एक युवा दलित छात्र है जो एक मूल्यवान सीट खोने के कगार पर है जो उसे आईआईटी बॉम्बे में आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि यह न्याय का घोर उपहास है कि एक युवा दलित छात्र को फीस का भुगतान न करने पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है और उसे सर्वोच्च न्यायालय से दूर कर दिया जाता है।”

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