मामला उत्तरप्रदेश का है जहां पर शौच करने के लिए गए एक दलित युवक की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश को नहर में छिपा दिया गया था। दरअसल इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
मामला क्या था ?
दरअसल यह मामला 20 जुलाई 2023 का है। इस मामले में अभियोजन पक्ष से एडीजीसी नरसिंह नारायण उपाध्याय ने बताया कि थाना रौनाही के गयागंज, पिलखावा के रहने वाले दलित समुदाय के ओमप्रकाश 20 जुलाई वर्ष 2023 की रात घर से शौच के लिए निकले। थोड़ी देर बाद फोन करके बताया कि वह कलीम के साथ हैं, लेकिन वापस नहीं आए। गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके भाई वेद प्रकाश ने दर्ज करवाई थीं। 27 जुलाई को थाना रौनाही से फोन आने पर वेद प्रकाश ने मर्चरी (मुर्दाघर) में जाकर भाई के लाश को पहचाना।
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नवीगंज, बिशनपुर सारा के रहने वाले मोहम्मद कलीम पर भाई की हत्या कर लाश को नहर में छिपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। ओम प्रकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई गंभीर चोटें आने की बात साबित हुई है। मामले की गंभीरता देखते हुए विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार ने आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है।
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