आशाराम की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

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आशाराम की जमानत याचिका खारिज :
आसाराम पंद्रह बार से ज्यादा जमानत हासिल करने का भी प्रयास कर चुका है, लेकिन किसी भी कोर्ट से आसाराम को राहत नहीं मिली है।

अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में अंतिम सांस तक कारावास की सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आसाराम की तरफ से पेश सजा स्थगन याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। यह तीसरा अवसर है जब आसाराम की सजा स्थगन याचिका को खारिज किया गया है। आसाराम पंद्रह बार से ज्यादा जमानत हासिल करने का भी प्रयास कर चुका है, लेकिन किसी भी कोर्ट से आसाराम को राहत नहीं मिली है।

राहत के हकदार हैं आसाराम ? 

न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि आसाराम 9 साल और 7 माह से जेल में बंद है। 83 वर्षीय आसाराम कई बीमारियों से भी गर्सित हैं। साथ ही जिन आरोपों के आधार पर आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई वे सही भी नहीं हैं। ऐसे में आसाराम राहत का हकदार हैं।

सरकारी वकील ने किया जमानत का विरोध

वहीं सरकारी वकील अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी का तर्क था कि इस मामले में आसाराम के वकील कई सुनवाई पर उपस्थित नहीं हुए। इस कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता का यह विलंब स्वीकार्य नहीं है। यदि आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट राहत प्रदान भी करता है तो भी आसाराम को कोई फायदा नहीं होने वाला। बाहर निकलते ही गुजरात पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी।

गुजरात में उसके खिलाफ रेप मामले का ट्रायल चल रहा है। दोनों के तर्क सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि गत सुनवाई में हमने गुजरात में चल रहे केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी। हमें अवगत कराया गया कि वहां ट्रायल कोर्ट में अभी तक गवाहों के बयान चल रहे हैं। हमें नहीं लगता कि आसाराम जमानत का हकदार है। ऐसे में उसकी सजा स्थगन याचिका को खारिज किया जाता है।

गुरुकुल में पढ़ने वाली छात्रा का किया था रेप

आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया था कि 15 अगस्त 2013 को आसाराम ने जोधपुर के निकट मणाई गांव में स्थित एक फार्म हाउस में उसका यौन उत्पीड़न किया था। बीस अगस्त 2013 को उसने दिल्ली के कमला नगर पुलिस थाने में आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जोधपुर का मामला होने के कारण दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के लिए उसे जोधपुर भेजा। जोधपुर पुलिस ने आसाराम के खिलाफ नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया। जोधपुर पुलिस 31 अगस्त 2013 को इन्दौर से आसाराम को गिरफ्तार कर जोधपुर ले आई। तब से आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। 25 अप्रेल 2018 में कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए मरते दम तक उम्रकैद कारावास की सजा सुनाई थी।

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