नए वेरिएंट ओमाइक्रोन के बढ़ते खतरे के कोविड मामलों को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया। लगातार दूसरे दिन पॉजिटीविटी रेट 0.5 से ज्यादा आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में यलो अलर्ट की घोषणा कर दी है। यलो अलर्ट के तहत स्कूल-कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल समेत कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोविड-19 के मामले बढ़ने पर मंगलवार को कहा कि दिल्ली में ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है।
भारत ने पिछले 24 घंटों में 9,195 ताजा सीओवीआईडी -19 मामले दर्ज किए, जो कल के 6,358 मामलों की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है। सरकार देश भर में टीकाकरण अभियान को लगातार तेज कर रही है। भारत में अभी तक 143 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी गई है।
दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा, शहर की सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को कोविड के 290 ताजा मामले सामने आए हैं स्थिति अगर ज्यादा बिगड़ती है तो उसके हिसाब से भी प्लान दिल्ली सरकार ने तैयार किया है. संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-2 यानी अंबर अलर्ट, 2 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा।
दिल्ली में नए नियम कानून-
1. नए आदेश के तहत राजधानी में स्कूल, सिनेमा हॉल और जिम बंद कर दिए गए.
2. स्पा, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और खेल परिसरों को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया।
3. आदेश में कहा गया है कि मॉल में दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड-ईवन के आधार पर संचालित करने की अनुमति होगी।
4. दिल्ली मेट्रो, रेस्तरां और बार 50% क्षमता पर संचालित होंगे।
5. मेट्रो के साथ ही बसें भी 50 फीसदी बैठने की क्षमता पर चलेंगी। मेट्रो और बसों दोनों में किसी भी यात्री को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी
6. राजनीतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित सभाओं की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल खुले रह सकते हैं लेकिन आगंतुकों की अनुमति नहीं होगी।
7. अधिकतम 20 लोगों के साथ शादियों की अनुमति है और वे केवल घर या अदालत में ही हो सकते हैं। 20-व्यक्ति की सीमा अंतिम संस्कार पर भी लागू होती है।
8. सार्वजनिक पार्क भी खुले रहेंगे, लेकिन पिकनिक या सभा की अनुमति नहीं होगी।
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