प्रेम विवाह के बाद बताया कि वह आकाश नहीं अनीस है और लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उसे आयशा बना दिया। वकील ने मुताबिक शशि का धर्म परिवर्तन करने के बाद अनीस उसे छोड़कर चला गया….
Bulandshahr news : बुलंदशहर में एक दलित युवती द्वारा धोखे से धर्मांतरण कर शादी का आरोप लगाया है, जिस पर कोर्ट ने आरोपी युवक को उम्रकैद की सजा सुनायी है। गौरतलब है कि पीड़ित युवती ने मुस्लिम युवक के खिलाफ रेप–धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर आज 6 मार्च को फैसला सुनाते हुए SC/ST कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा और 5 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
गौरतलब है कि बुलंदशहर के गुलावठी कोतवाली में शशि नाम की दलित हिंदू युवती ने अनीस उर्फ आकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि अनीस ने आकाश बनकर उससे प्रेम विवाह किया और शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कर उसका नाम आयशा रख दिया। इस मामले में पीड़ित युवती ने गुलावठी कोतवाली में आकाश उर्फ अनीस के खिलाफ रेप-धर्मांतरण के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में मीडिया से बात करते हुए पीड़ित महिला के वकील ने बताया, अनीस आकाश बनकर शशि नाम की दलित महिला को बहला—फुसलाकर गुवावटी ले आया। प्रेम विवाह के बाद बताया कि वह आकाश नहीं अनीस है और लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उसे आयशा बना दिया। वकील ने मुताबिक शशि का धर्म परिवर्तन करने के बाद अनीस उसे छोड़कर चला गया। जब वह महिला को छोड़कर गया तो अपने साथ उसके ढाई लाख रुपये और सोने की चैन भी ले गया।
वकील के मुताबिक अनीस पर धर्म परिवर्तन की धाराओं 376, 420, 406 आईपीसी, 3,2,5 एससी/एसटी एक्ट और 3/5 धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इन सभी धाराओं के तहत अनीस को कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 4 लाख 56 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
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