सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर को दी अंतरिम जमानत, लेकिन दिल्ली पुलिस की कस्टडी बरकरार

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दिल्ली ब्यूरो: ऑल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Co-founder Mohammed Zubair) की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जुबैर को एक बड़ी राहत दी है. बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के यूपी के सीतापुर (Sitapur) वाले मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें पांच दिन की अंतरिम जमानत दी है. इसके अलावा इस याचिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) को नोटिस भी जारी किया है.

आपको बताते चलें कि दिल्ली पुलिस ने 7 जुलाई को मोहम्मद जुबैर को सीतापुर जिला अदालत में पेश किया था. जहां पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

जुबैर को जमानत इस शर्त पर दी गई है कि वे मामले से संबंधित कोई नया ट्वीट पोस्ट नही करेंगें और न ही सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को छोड़ कर जायेगें. हालांकि वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि मोहम्मद जुबैर के नाम दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज है. इसलिए जुबैर अभी दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

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जुबैर के वकील ने कोर्ट से क्या कहा?

जानकारी के मुताबिक मोहम्मद जुबैर के वकील, कॉलिन गोन्साल्विस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनके मुवक्किल मोहम्मद जुबैर को जान से मारने की धमकियां मिल रही है और वह अपनी निजी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है. इसलिए जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनकी जमानत अर्जी पर तत्काल सुनवाई की जाए. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत दे दी.

मोहम्मद जुबैर पर क्या है आरोप?

दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर को जून महीने की 27 तारीख को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 153-ए और 295-ए धारोओं के तहेत गिरफ्तार किया गया था. उन पर धर्म, जाति, जन्म स्थान, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है.

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