24 साल बाद मिला दलित युवक को न्याय, बुरी तरह पीटने और भद्दी-भद्दी गालियां देने के लिए कोर्ट ने सुनायी 3 साल की सजा, लगाया जुर्माना

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उत्तरप्रदेश में मार्च 2000 में एक दलित व्यक्ति के साथ 3 लोगों ने मारपीट की थी। इस मामले में न्यायालय ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया है और तीन वर्ष की सजा सुनाई है।

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दलित युवक के साथ मारपीट :

पूरा मामला उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर का है। विशेष लोक अभियोजक गोरखनाथ शुक्ल के अनुसार दरअसल साल 2000 में 20 मार्च के दिन हलियापुर थाने के फतेहपुर गांव के रहने वाले अनुसूचित जाति (SC) के छविलाल के साथ अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के मटियारी कला गांव के रहने वाले अमर बहादुर, रोहित व सरदार सिंह ने मारपीट की थी और उसे जातिसूचक गालियां देते हुए अपमानित किया था।

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जुर्माना और 3 साल की सजा :

इस मामले में पीड़ित छविलाल ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इस मामले को लेकर पीड़ित की ओर से 5 और बचाव पक्ष की ओर से 2 गवाह पेश किए थे। इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार 19 मार्च को दलित की पिटाई करने के मामले में स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने मंगलवार को तीन आरोपियों को  अमर बहादुर, रोहित व सरदार सिंह को दोषी मानते हुए 48,000 रुपये का जुर्माना और 3 वर्ष की सजा सुनाई है।

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