दतिया में दलित शख्स से मारपीट के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को भेजा जेल, लगाया जुर्माना

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दोनों पक्षों के बयानों को सुनने के बाद कोर्ट ने आकाश, फूल सिंह, राम सिंह को आरोपी मानते हुए 1-1 साल का कारावास और अलग अलग धाराओं में 1500-1500 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

MADHYAPRADESH NEWS : मध्यप्रदेश में साल 2020 में एक दलित व्यक्ति के साथ जातिवादियों ने जातिसूचक गालियां देते हुए डंडे और प्लास से मारपीट की थी। इस मामलें में कोर्ट ने आरोपियों को करावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आखिर क्या था पूरा मामला जानते हैं।

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क्या था पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला मध्यप्रदेश के दतिया का है। इस मामले में शासकीय वकील डी. के पंबानी ने बताया कि मुरैरा के रहने वाले महेन्द्र गौतम साल 2020 में 16 अप्रैल की शाम 6 बजे अपने घर के पास लगे सरकारी ट्रांसफॉर्म से घर के तार चेक कर रहा था। उसी दौरान बल्लू यादव नाम का आरोपी अपने साथियों के साथ वहां पर आ धमका। जब महेंद्र ने उनसे तार खिंचे होने की बात पूछी तो आरोपियों ने जातिसूचक गालियां देते हुए महेंद्र गौतम को डंडे और प्लास से बेरहमी से पीटा जिसकी वजह से पीड़ित (महेंद्र गौतम) के शरीर पर कईं चोटें आई।

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आरोपियों को कारावास और जुर्माना :

घटना के बाद महेंद्र गौतम अपनी मां गायत्री के साथ घायल स्थिति में सिनावल थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करके चार्जशीट न्यायालय में दी। दोनों पक्षों के बयानों को सुनने के बाद कोर्ट ने आकाश, फूल सिंह, राम सिंह को आरोपी मानते हुए 1-1 साल का कारावास और अलग अलग धाराओं में 1500-1500 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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