कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका को किया खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा

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दिल्ली ब्यूरो: ऑल्ट न्यूज (Alt News) के को-फाउंडर (Co-Founder) मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को दिल्ली (Delhi) स्थित पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने बड़ा झटका देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है, इसके साथ ही मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है, पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनावाई करते हुए यह फैसला लिया गया.

सरकारी वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया था कि कंपनी ने एफसीआरए (FCRA) के सेक्शन 35 का उल्लघंन कर पाकिस्तान समेत कई देशों से फंड लिया था, इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में धार्मिक भावनाओं को भड़काने संबंधित ट्विट करने के आरोप में जुबैर के खिलाफ कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था.

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विदेशों से मगाया गया फंड

दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि ऑल्ट न्यूज को चलाने वाली कंपनी प्रावदा मीडिया के लेनदेन में दो लाख रुपये से अधिक की राशि ऐेसे माध्यमों से मिली है जिनके मोबाइल नंबर और आईपी कई अन्य देशों की है. इसमें से भारत के बाहर बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, मनामा, नॉर्थ हॉलैंड, सिंगापुर, विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, रियाद क्षेत्र, शारजाह, स्टॉकहोम, अबू धाबी, वाशिंगटन, कंसास, न्यू जर्सी, ओंटारियो, कैलिफोर्निया, टेक्सास, लोअर सैक्सोनी, बर्न, दुबई और स्कॉटलैंड समेत कुल मिलाकर दो लाख इकतीस हजार नौ सौ तैंतीस रुपयों का ट्रांजेक्शन मिला है.

जुबैर के वकील का बयान

जुबैर के वकील ने बताया कि बहस के बाद जज साहब लंच के लिए चले गए थे, लंच के बाद जज साहब जब वापस आए तो उन्होंने अपना फैसला सुनाया, हमारी जमानत याचिका खारिज कर 14 दिनों के लिए जुबैर को न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है, मुझे भी यह जानकारी सोशल मीडिया से मिली, यह हमारे देश की कानून व्यवस्था को दर्शाता है, जज साहब के आदेश से पहले दिल्ली पुलिस ने मीडिया को खबर कर दी कि फैसला क्या लिया गया है.

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