यूपी के बलिया में 22 साल की दलित महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

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थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी लगनदेव यादव को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है।

UTTARPRADESH NEWS : उत्तरप्रदेश एक बार फिर दुष्कर्म की घटना से शर्मसार हुआ। दरअसल उत्तरप्रदेश में 22 साल की एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। हालांकि आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला जानते हैं।

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दलित महिला के साथ दुष्कर्म :

उत्तरप्रदेश के बलिया जिले में एक 22 साल की दलित महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना के बारे में तब पता चला जब पीड़िता की मां ने मंगलवार 26 मार्च के दिन पुलिस से संपर्क किया।

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थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह का बयान :

जानकारी के मुताबिक इस घटना के बारे में थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि मामला तब सामने आया जब बलात्कार पीड़िता की मां ने मंगलवार रात पुलिस से संपर्क किया। अपनी शिकायत में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि लगनदेव यादव नाम के आरोपी ने 7 मार्च को उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया। एसएचओ ने कहा कि उसने उसके खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की और उसे जान से मारने की धमकी दी।

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आरोपी गिरफ्तार :

थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी लगनदेव यादव को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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